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मिथिला के कथावाचक मौनी बाबा की अग्रिम जमानत खारिज, दरभंगा पॉक्सो कोर्ट ने आत्मसमर्पण का आदेश जारी किया

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दरभंगा: मिथिला के चर्चित कथावाचक और समाजिक व्यक्तित्व रामउदित दास उर्फ मौनी बाबा की अग्रिम जमानत याचिका दरभंगा की पॉक्सो विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने उन्हें न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। मामला महिला थाना कांड संख्या 182/2025 से संबंधित है और इसमें मौनी बाबा के शिष्य श्रवण दास पहले से जेल में हैं।
महिला थाना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसकी कथित शादी मौनी बाबा के शिष्य श्रवण दास से कराई गई और उसके साथ दुष्कर्म हुआ। प्राथमिकी में मौनी बाबा को सह-आरोपी बनाया गया है। अदालत में इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को दो पाली में हुई, जिसमें अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपने-अपने पक्ष में दलीलें पेश कीं। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार ने मौनी बाबा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें आत्मसमर्पण का आदेश दिया।
मौके पर अदालत परिसर में पीड़िता और अभियुक्त पक्ष के समर्थकों की भीड़ देखी गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि मामला स्थानीय स्तर पर संवेदनशील है और जनता की नजरें अदालत के अगले कदम पर टिकी हैं।
इस मामले में प्राथमिकी में बीएनएस की धारा 351(2), 352, 89, 64(1) के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 4/6 लगाई गई है। मुख्य आरोपी श्रवण दास को महिला थाना पुलिस ने 17 जनवरी को गिरफ्तार किया था, और उनकी जमानत याचिका 5 फरवरी को पहले ही खारिज हो चुकी है। पीड़िता ने यह भी दावा किया है कि नाबालिग होने के बावजूद उसकी कथित शादी श्रवण दास से कराई गई, और इसका वीडियो साक्ष्य के रूप में मौजूद है।
अब जिले में चर्चा इस बात को लेकर है कि मौनी बाबा न्यायालय में आत्मसमर्पण करेंगे या फिर पटना उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे। वहीं, प्रशासन ने अदालत परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके।
इस आदेश से स्पष्ट संदेश मिलता है कि न्यायालय गंभीर मामलों में कानून और पॉक्सो अधिनियम के तहत किसी को भी असुरक्षित नहीं छोड़ता, चाहे वह समाज में कितना भी प्रतिष्ठित क्यों न हो।

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